राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा तैयार

 

राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा तैयार
 
एनईएफ वॉल्‍यूम-II (पारेषण) 
 
भारत अब जीडीपी के साथ-साथ विद्युत की खपत के मामले में दुनिया के तीव्रतम विकसित हो रहे देशों में से एक है। उच्च आर्थिक विकास और लगभग 1.3 बिलियन लोगों की विद्युत खपत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना एक चुनौती है। एक कुशल, समन्वित, किफायती और मजबूत विद्युत प्रणाली का विकास विद्युत के उत्पादन केंद्र से लोड केंद्रों (विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार) के सुचारू प्रवाह के लिए और देश में संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए, विश्वसनीय सस्ती, बिना रुकावट (24x7) और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदान करने के लिए आवश्यक है। पारेषण प्रणाली एक तरफ उत्पादन के स्रोत और दूसरी तरफ वितरण प्रणाली के बीच की कड़ी स्थापित करती है, जो भार/अंतिम उपभोक्ता से जुड़ी होती है। पारेषण आयोजना पारेषण प्रणाली की अतिरिक्त अपेक्षाओं, उनके समय और आवश्यकता की पहचान करने की एक सतत प्रक्रिया है। पारेषण अपेक्षाएं निम्नलिखित उत्पन्न हो सकती हैं: 
 
क. प्रणाली में नई उत्‍पादन के परिवर्धन,
ख. मांग में वृद्धि
ग. प्रणाली सुदृढ़ीकरण जो परिवर्तनकारी भार-उत्पादन परिदृश्य के तहत आयोजन मानदंड के अनुसार विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है।
 
इन पारेषण प्रणाली की अपेक्षाओं को समन्वित आयोजना प्रक्रिया के माध्यम से पहचान, अध्ययन और पुष्टि की जाती है अर्थात पारेषण पर क्षेत्रीय स्थायी समिति (क्षेत्र के लिए विद्युत प्रणाली आयोजना पर पूर्व स्थायी समिति) और पोसोको और अन्य हितधारकों से प्रचालनात्मक प्रतिक्रिया। भार केन्द्रों तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सीईए द्वारा अंतर और अंत: राज्‍यीय पारेषण प्रणाली की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। जनवरी 2011 से, अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा विचार के बाद आईएसटीएस पारेषण स्‍कीमों को या तो टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से या विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) के साथ लागत-प्लस तंत्र के अंतर्गत टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार पावरग्रिड द्वारा सीटीयू के रूप में लागू किया जा रहा है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) तैयार करने और पांच साल में एक बार ऐसी योजना को अधिसूचित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्पादन आयोजना पर राष्ट्रीय विद्युत योजना (खंड-I) को असाधारण राजपत्र संख्या 1871, क्रमांक संख्या 121, भाग-III, खंड-IV के माध्यम से दिनांक 28.03.2018 को अधिसूचित किया गया था। उत्पादन योजना को अंतिम रूप देने के बाद पारेषण योजना पर राष्ट्रीय विद्युत योजना (खंड II) तैयार की गई थी। एनईपी वॉल्यूम-II (पारेषण) अर्थात् एनईपी-ट्रांस में 12वीं योजना अवधि के दौरान पारेषण प्रणाली के विकास की समीक्षा और चालू योजना अवधि वर्ष 2017-22 के लिए योजना और वर्ष 2022-27 के लिए परिप्रेक्ष्य योजना पर विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई है जैसे अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लिंक, प्रतिक्रियाशील मुआवजा, विद्युत का सीमा पार विनिमय आदि। सीईए वर्ष 2022-27 के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार कर रहा है।