केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू)
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 38 के अंतर्गत सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल), पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी, को केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी के रूप में अधिसूचित किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार इसके कार्य निम्नानुसार हैं: क. अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के पारेषण हेतु;
सीटीयू द्वारा किए गए अन्य कार्यों में शामिल हैं क. क्रॉस-बॉर्डर पारेषण प्रणाली की योजना |